Hindi Newsportal

गुरुग्राम में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर इस समय कहीं भी आने-जाने के लिए नहीं होगी पास की जरूरत

NM photo by Prashant Tamta (file image)
0 1,043

गुरुग्राम: लॉकडाउन 3 के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक  की अवधि में कंटेनमेंट जॉन को छोड़कर गुरुग्राम जिला के भीतर कहीं भी आने-जाने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र से बाहर आने या बाहर से उस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होगी।

इसके बाद सांय 7:00 से प्रातः 7:00 बजे तक के समय में आम जनता के आने जाने पर दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंध लगा हुआ है और इस दौरान केवल अति आवश्यक परिस्थितियों के लिए ही व्यक्ति को आवागमन की छूट दी जा सकती है, जिसके लिए उसे पास लेना होगा।

सोमवार 4 मई से देश में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और इस बढ़ी हुई अवधि में आवागमन को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। इसी असमंजस को दूर करते हुए हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वीएस कुंडू, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए गुरुग्राम जिला का मॉनिटरिंग अधिकारी भी नियुक्त किया हुआ है , ने आज कहा कि चूंकि गुरुग्राम ज़िला भारत सरकार के मानदंड अनुसार ऑरेंज जोन में है.

इसलिए यहां पर कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर प्रातः 7:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक जिला के भीतर आने जाने के लिए किसी व्यक्ति को पास की जरूरत नहीं है। दिन की इस अवधि में व्यक्ति बिना पास प्राप्त किए भी जिला के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकता है। इस दौरान वह फेस मास्क अवश्य लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग के व अन्य नियमों का पूरी तरह से पालन करे अर्थात दूसरे व्यक्ति से कम से कम 3 से 4 फुट की दूरी बनाए रखे।

उन्होंने कहा कि सांय 7:00 से प्रातः 7:00 बजे तक की अवधि में दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया हुआ है। इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान व्यक्ति केवल अति आवश्यक उद्देश्यों के लिये ही घर से बाहर निकल सकता है और उसके लिए उसे पास प्राप्त करने की जरूरत है।

ALSO READ:  COVID-19 | गुरुग्राम के कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए नए आदेश जारी

वह पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करे और अपना उद्देश्य स्पष्ट करे। प्रशासन को लगेगा कि उद्देश्य वास्तव में आवश्यक प्रकृति का है तो उसके आवेदन को मंजूर किया जाएगा और उसे पास जारी हो जाएगा, अन्यथा नहीं।

अंतर जिला या अंतर्राज्यीय आवागमन के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए श्री कुंडू ने कहा कि यह जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि बहुत ही आवश्यक हो तो व्यक्ति अंतर जिला या अंतर राज्यीय आवागमन के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करे जिस पर निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मानदंड अनुसार यदि गुरुग्राम जिला का कोविड-19 के लिए जोन बदलता है, अर्थात यह जिला ऑरेंज जोन से रेड या ग्रीन जोन में जाता है तो उसी अनुरूप गृह मंत्रालय की गाइडलाइन अनुसार सख्ती बढ़ाई जाएगी या रियायतें दी जाएंगी।

कुंडू ने गुरुग्राम जिला वासियों से अपील की है कि जिस प्रकार से जिला में नावेल कोरोना वायरस संक्रमण के केस प्रतिदिन आ रहे हैं, उससे सभी को समझ लेना चाहिए कि कोविड 19 का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति बचाव के लिए सावधानियां जरूर बरते, जहां तक संभव हो अपने घर के अंदर ही रहे । बाहर यदि निकलना पड़े तो फेस मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें।

Click here for Latest News updates and viral videos on our AI-powered smart news

For viral videos and Latest trends subscribe to NewsMobile YouTube Channel and Follow us on Instagram