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COVID-19 | गुरुग्राम के कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए नए आदेश जारी

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गुरूग्राम जिला में आज कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के नए आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा जारी किए गए आदेशों में 24 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन तथा 16 क्षेत्रों को बफर जोन में रखा गया है।

कंटेनमेंट रिव्यु कमेटी तथा जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की अनुसंशा पर जिलाधीश अमित खत्री द्वारा आज जारी किए गए आदेशो में जिला के गुरूग्राम ब्लाॅक में 13 कंटेनमेंट जोन तथा इतने ही बफर जोन बनाए गए हैं। सोहना ब्लाॅक में 9 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखा है जबकि 2 बफर जोन बनाए गए हैं और पटौदी ब्लाॅक में 2 कंटेनमेंट जोन तथा एक बफर जोन बनाया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार जिस घर में कोरोना संक्रमित पाॅजिटिव केस मिलता है, शहरी क्षेत्र में उस घर से 3 किलोमीटर दायरे में पड़ने वाले पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा उसके साथ लगते 5 किलोमीटर क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बफर जोन का दायरा 7 किलोमीटर का होता है।

जिलाधीश श्री खत्री द्वारा आज सोमवार को जारी किए गए आदेशों में गुरूग्राम ब्लाॅक में फाजिलपुर झाड़सा गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उसके साथ लगते गांव बहरामपुर, टीकरी, घसोला, बादशाहपुर, बेगमपुर खटोला को बफर जोन बनाया गया है। इसी प्रकार गांव झाड़सा (सैक्टर 39) को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और उसके साथ लगते सिलोखरा, कन्हैई, नाहरपुर रूपा, ईस्लामपुर, बिंदापुर, समसपुर, फतेहपरु, आदमपुर, हिदायतपुर छावनी को बफर जोन में रखा गया है।

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देवीलाल काॅलोनी को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और साथ लगते सैक्टर 9, अंबेडकर नगर, सैक्टर 7, सैक्टर 7 एक्सटेन्शन, ज्योति पार्क, फिरोजगांधी काॅलोनी, रवि नगर तथा हाउसिंग बोर्ड को बफर जोन में रखा गया है। सैक्टर 54 में सनसिटी सोसायटी को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और साथ लगते क्षेत्र सैक्टर 55, सैक्टर 53, सैक्टर 56, अरावली हिल, अरावली हिल घाटा का बफर जोन बनाया गया है।

आदेशो में कहा गया है कि इंडिया लीडस के पास लेन नंबर एक व बंगाली होटल के निकट लेन नंबर 7, सरहौल गांव में लेन नंबर 6बी यादव मैडिकोज को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और इसके साथ लगते कैलाश मार्केट, रवि मार्केट, सरहोल गांव सब्जी मंडी का बफर जोन बनाया गया है। इसी प्रकार, त्यागीवाड़ा को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और साथ लगते सैक्टर 65, सैक्टर 67 पार्ट, सैक्टर 69, सैक्टर 68 पार्ट, सेक्टर 49, सैक्टर 72, सैक्टर 64 पार्ट तथा सैक्टर 50 को बफर जोन घोषित किया गया है। सैक्टर 10ए के मेघदूत अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उसके साथ लगते नाहरपुर रूपा, हंस एन्कलेव, कृष्णा नगर, विकास नगर, फिरोजगांधी काॅलोनी, अर्जुन नगर तथा अंजना काॅलोनी का बफर जोन बनाया गया है।

ओम नगर को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और उसके साथ लगते क्षेत्र शिवाजी नगर, हीरा नगर, शांति नगर, लक्ष्मी नगर, राज नगर तथा राजीव नगर को बफर जोन में रखा गया है। सैक्टर 12 में लोटस अस्पताल, पे्रम नगर, आचार्य पुरी व राजीव नगर वेस्ट का कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उसके साथ लगते क्षेत्र राजीव नगर ईस्ट, गुड़गांव गांव, गोपाल नगर, बस स्टैंड के साथ वाला क्षेत्र तथा शिव विहार को बफर जोन में रखा गया है। इसी प्रकार, डुंडाहेड़ा में पुलिस थाना रोड़, कम्युनिटी सैंटर, अग्रवाल स्वीट्स वाली गली तथा विशाल मेगा मार्ट को कंटेनमेंट जोन मंे रखा गया है और इसके साथ लगते सूर्य विहार, मुलाहेड़ा, शंकर चैक तथा उद्योग विहार फेस 2 को बफर जोन में रखा गया है।

आरडी सिटी सोसायटी (ब्लाॅक ए, बी, सी) का कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और साथ लगते क्षेत्र इंदिरा काॅलोनी 2, इंदिरा काॅलोनी नंबर 1 तथा हाउसिंग बोर्ड को बफर जोन मंे रखा गया है। आदेशों में चंदन विहार, चैमा गांव, शंकर विहार और सायब कुंज को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और इसके साथ लगते क्षेत्र जैसे गंगा विहार, चंदन नगर तथा चैमा गांव का बफर जोन बनाया गया है। पालम विहार ब्लाॅक सी-2 गेट ऐकता ग्रुप, गली नंबर 4, जे ब्लाॅक, गली नंबर 5 व छोटूराम चैक को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और इसके साथ लगते देव ज्युलरी शाॅप, अशोक विहार, नंदी धाम तथा छोटूराम चैक को बफर जोन में रखा गया है।

आदेशों में सोहना ब्लाॅक में 9 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गहलोत विहार, जावेद काॅलोनी, पहाड़ काॅलोनी, नट काॅलोनी, आईटीआई काॅलोनी सोहना को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और साथ लगते क्षेत्र उडाका, पिपाका, पटुका बोगीपुरी, बेरका, धुनैला, सोहना ढाणी तथा नवाबगढ को बफर जोन में रखा गया है। इसी प्रकार, रायपुर गांव, शिवकुण्ड, भगतवाड़ा तथा ठाकुर वाड़ा को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और साथ लगते गांव लाखुवास, बालुदा, सांप की नगली, मोहम्मदपुर गुज्र्जर तथा पहाड़ी क्षेत्र का बफर जोन बनाया गया है।

पटौदी ब्लाॅक में वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 14 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और साथ लगते क्षेत्र रामपुरा, जोनिया, बिरखुर्द, मुबारिकपुर, जाटौली, मुमताजपुर, बासपदमका, छावन, खानपुर तथा रणसिका को बफर जोन में रखा गया है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक कंटेनमेंट जोन को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाकर सील किया जाएगा तथा उसकी बैरिकेडिंग की जाएगी, प्रवेश और निकासी के रास्ते निर्धारित किये जायेंगे, जहां से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होगी। प्रत्येक जोन में सिविल सर्जन की देखरेख में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रत्येक जोन को डी- कॉन्टिमिनेट अर्थात संक्रमण मुक्त भी किया जाएगा। कंटेनमेंट रिव्यू कमेटी द्वारा कंटेनमेंट जोन की 5 दिन में फिर से समीक्षा की जाएगी।

कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग होगी और उनके टेस्ट करवाने के लिए सैंपल लिए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में सिविल सर्जन डॉक्टर जेएस पुनिया द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग के लिए टीम लगाई जाएगी और हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होगी। इस ड्यूटी पर जो स्टाफ लगाया जाएगा उसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अर्थात पी पी ई तथा अन्य स्क्रीनिंग और थर्मल स्कैनिंग आदि के उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहां तक कि हर घर को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।

पूरे कंटेनमेंट जॉन के क्षेत्र को नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। ऐसा करते समय नगर निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस कार्य में लगे स्टाफ को सभी सुरक्षा उपकरण जैसे फेस मास्क, दस्ताने, टोपी, सैनिटाइजर, जूते आदि उपलब्ध हो और वे सभी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करें।
कंटेनमेंट जॉन की सीमाएं निर्धारित करने और उसके प्रवेश तथा निकासी के लिए जगह निर्धारित करने के साथ-साथ आवश्यक सेवाएं , आपातकालीन आवागमन , अधिकृत पास जारी करवाने आदि की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम को दी गई है । वहां पर नाके इत्यादि लगाकर पूरे क्षेत्र को सील किया जाएगा । लोक निर्माण विभाग द्वारा संबंधित एसडीएम तथा पुलिस के अधिकारियों के परामर्श के साथ कंटेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग की जाएगी।

इन क्षेत्रों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीमों को ले जाने के लिए गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड द्वारा चार बसें तथा हरियाणा राज्य परिवहन डिपो गुरुग्राम द्वारा दो बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह बसें इन टीमों को कंटेनमेंट जॉन में छोड़ेंगे तथा वापस भी लेकर आएंगी।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओ जैसे कि कच्चा राशन,दूध, ग्रोसरी, दवाइयां, सब्जियां आदि की आपूर्ति डोर स्टेप पर होगी। इसके लिये हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की क्षेत्रीय प्रशासक, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक तथा नगर निगम के अधिकारियों की टीम संयुक्त रूप से इन वस्तुओं की मांग की सूची तैयार करेगी। इन वस्तुओं की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए होना चाहिए। वह घर के अंदर नहीं जाएगा और ना ही किसी व्यक्ति से संपर्क करेगा।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशो में संबंधित एसडीएम को कंटेनमेंट एरिया में प्रबंधों के लिए ओवर आॅल इंचार्ज बनाया गया है जबकि उस क्षेत्र के ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुपरवाइजरी अधिकारी होंगे। ईएसआई अस्पताल सैक्टर 9ए को कोविड अस्पताल घोषित किया गया है जहां पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी हैल्थकेयर सुविधाएं सिविल सर्जन गुरूग्राम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

गुरूग्राम महानगर सिटी बस लिमिटिड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 4 बसें तथा हरियाणा राज्य परिवहन गुरूग्राम डिपो की महाप्रबंधक द्वारा 2 बसें डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अस्पताल से कंटेनमेंट जोन तक छोड़ने तथा वापिस लाने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा, नगर निगम गुरूग्राम तथा जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा कंटेनमेंट जोन में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

इसी प्रकार बिजली निगम द्वारा नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित एसडीएम आरडब्ल्यूए के सहयोग से कंटेनमंेट जोन के शत-प्रतिशत निवासी आरोग्य सेतु एैप का प्रयोग करें। आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के रिपोर्ट हुए पॉजिटिव केसों के आधार पर ये आदेश जारी किए गए हैं ताकि इस महामारी को और ज्यादा फैलने से रोका जा सके।

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