नई GST दरें लागू, होटल बिल में होगी भारी बचत — जानिए कैसे?

आज यानी 22 सितंबर से देशभर के होटलों में ठहरने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। नई GST दरें लागू होने के बाद, अब ₹7,500 तक के होटल रूम पर टैक्स दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट)। इसका मतलब है कि अब होटल के कमरे पहले से सस्ते मिलेंगे — हर रात ₹525 तक की बचत हो सकती है।
होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (HAI) के अनुसार, इस बदलाव से यात्रियों को औसतन 7% की राहत मिलेगी। इससे न केवल कमरे, बल्कि होटलों में खाना-पीना भी थोड़ा सस्ता हो सकता है।
उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यह सिर्फ टैक्स कटौती नहीं, बल्कि होटल सेक्टर के लिए एक ग्रोथ का मौका है। इससे होटलों की कमाई बढ़ेगी, वे सेवाओं में निवेश कर सकेंगे और मेहमानों को और बेहतर अनुभव दे पाएंगे। अब तक ₹7,500 या उससे कम किराए वाले होटलों पर 12% GST लगता था, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) शामिल होता था। नई व्यवस्था में ITC नहीं मिलेगा, लेकिन सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा।
हालांकि HAI ने यह भी कहा कि भविष्य में टैक्स सुधार करते समय एक समग्र और व्यापार केंद्रित नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि ITC की सुविधा बरकरार रहे, जो होटलों के खर्च को संतुलित करने में मदद करती है। यह बदलाव हाल ही में GST परिषद द्वारा किए गए बड़े सुधारों का हिस्सा है, जिसमें टैक्स स्लैब को 5% और 18% तक सीमित कर दिया गया है। नई व्यवस्था नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हो रही है, जो यात्रियों के लिए एक तरह से उपहार जैसी है।
जो लोग त्योहारी सीज़न में छुट्टियों की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह राहत की खबर है। अब होटल में रहना सस्ता होगा और होटल इंडस्ट्री को भी इससे नई रफ्तार मिलेगी।





