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मानहानि के मामले में शिवसेना (UTB) नेता संजय राउत दोषी करार, 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का दिया आदेश

मानहानि के मामले में शिवसेना (UTB) नेता संजय राउत दोषी करार, 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का दिया आदेश

 

शिवसेना नेता यूबीटी संजय राउत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ भाजपा नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मामले में संजय राउत दोषी करार दिया गया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर मानहानि मामले में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया।

कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। भाजपा नेता की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। गुरुवार को इस मामले में मजगांव कोर्ट ने मानहानि के दावे में संजय राउत को दोषी करार दिया है। राउत को IPC section 500 के  तहत संजय राउत को सजा सुनाई गयी है।

गौरतलब है कि मेधा ने सीवरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल अपनी शिकायत में कहा था कि संजय राउत द्वारा लगाये गये आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी ने कहा कि वह खबरें देखकर चकित रह गयीं कि राउत ने उन पर और उनके पति पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव को लेकर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में मेधा ने कहा था कि मीडिया के सामने दिये गये आरोपी के बयान मानहानि करने वाले हैं। आम जनता के सामने मेरी छवि को खराब करने के लिए बयान दिये गये।

क्या है पूरा मामला?

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी थी और 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दर्ज कराया था।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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