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दिल्ली: सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दिल्ली: सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह कहना गलत है कि ये गिरफ्तारी अवैध है। कोर्ट ने केजरीवाल को उचित मंच पर जमानत याचिका दायर करने की छूट दी।

आम आदमी पार्टी ने कहा, “अरविंद केजरीवाल दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वह CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देंगे और साथ ही जमानत के लिए अपील भी करेंगे।”

वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई थी। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि राहत के लिए अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। इसी के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सीबीआई द्वारा अरेस्ट और बेल को लेकर सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें कि ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

गौरतलब है कि गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि यह एक ‘इंश्योरेंस अरेस्ट’ है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह जेल में रहें। केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई सामग्री नहीं थी और घटनाओं के अनुक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के वकील ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को ‘‘इंश्योरेंस अरेस्ट’’ कहना अनुचित है और उन्होंने कहा कि वह आबकारी घोटाले के सूत्रधार थे और अपराध में उनकी संलिप्तता साबित के लिए सबूत मौजूद हैं।

इससे पहले 26 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सीएम केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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