तमिल नाडु और पश्चिम बंगाल के बाद अब केरल में भी नहीं लागू होगा ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’, सीएम पिनरई विजयन ने की घोषणा

तमिल नाडु और पश्चिम बंगाल के बाद अब केरल में भी नहीं लागू होगा ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’, सीएम पिनरई विजयन ने की घोषणा
मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है। केरल राज्य में CAA लागू नहीं होगा। दरअसल, गुरुवार को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस बात की घोषणा की कि केरल राज्य में CAA लागू नहीं होगा।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की, “केरल में नागरिकता संशोधन अधिनियम(CAA) लागू नहीं किया जाएगा।” pic.twitter.com/NhIly8q4o1
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 14, 2024
गौरतलब है कि सीएए कानून को लेकर देश के कई राज्यों में भारी विरोध हो रहा है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पहले ही इस कानून को अपने-अपने राज्य में CAA को लागू नहीं करने की घोषणा कर चुकें हैं, वहीं आज केरल के मुख्यमंत्री ने भी इसे अपने राज्य में लागू न करने का ऐलान कर दिया है।
पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऐलान किया था कि वे हर हाल में सीएए लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कानून को देश के संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया। ममता ने कहा कि इस कानून को लागू करके सरकार लोगों को संप्रदाय के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। ममता ने दो टूक शब्दों में कहा कि वे जब तक जीवित हैं, किसी भी कीमत पर राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगे।
इससे पहले दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा, “हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है। हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे और सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा।”





