सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता की जांच की मांग की गई थी.
याचिका, जिसमें अदालत से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय चुनाव लड़ने से रोकने की अपील की है, ने तर्क दिया था कि कंपनी रिपोर्ट में गांधी को ब्रिटिश नागरिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था.
JUST IN | Supreme Court dismisses the petition seeking to direct the Election Commission of India (#ECI) to debar Congress President @RahulGandhi from contesting the Lok Sabha polls after he had “voluntarily acquired British nationality.” pic.twitter.com/s3cfEmmqOK
— NewsMobile (@NewsMobileIndia) May 9, 2019
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह कह कर याचिका को ख़ारिज कर दिया कि “किसी कंपनी ने किसी रूप में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया है, तो क्या वह ब्रिटिश नागरिक बन जाता है?”
ग्रह मंत्रालय ने पहले कांग्रेस अध्यक्ष को उनकी नागरिकता पर आयी शिकायत पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक नोटिस जारी किया था. बता दें कि शिकायत भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज की है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं.
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कांग्रेस ने इस मुद्दे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रमुख मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा द्वारा नोटिस जारी किया जाना एक राजनीतिक कदम था.
2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता पर एक और याचिका खारिज की थी और इसे “बहुत ही तुच्छ और एक व्यर्थ पूछताछ शुरू करने का प्रयास” कहा था.