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सुप्रीम कोर्ट ने रमजान के दौरान मतदान जल्दी कराने की याचिका की खारिज

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रमजान के दौरन मतदान का समय बदलने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ख़ारिज कर दिया. इस याचिका में वकील निजामुद्दीन पाशा ने रमजान के दौरान मतदान शुरू होने का समय सुबह 7 बजे से आगे बढ़ाकर 5 बजे करने की अपील की थी, जिसे आज शीर्ष अदालत ने ख़ारिज कर दिया है.

सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि कोर्ट के इस फैसले से पहले भी चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को लकर कहा था कि चुनाव अधिकारी पहले ही अपनी ड्यूटी के समय से ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं, ऐसे में यदि समय और बढ़ा दिया जाता तो चुनाव अधिकारियों को काफी परेशानी होगी.

इसके साथ ही यदि समय आगे बढ़ाकर सूर्योदय से पहले किया जाता है तो सुरक्षा व्यवस्था और अन्य बंदोबस्त में भी तत्कालीन बदलाव करने पड़ेंगे, जिन्हें इतने बड़े पैमाने पर नियोजित करना मुश्किल होगा.

बता दें कि इससे पहले 10 मार्च को चुनाव तारीखों का ऐलान करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रमजान पर उठे सवालों को लेकर कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं है.

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वकील निजामुद्दीन पाशा और असद हयात द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 मई को विचार करने के लिए कहा था.

रमजान 7 मई को शुरू हुआ था. ऐसे में 19 मई को चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज कर दिया है.

19 मई को 59 लोकसभा सीटें मतदान के लिए जाएंगी. मतों की गिनती 23 मई को होगी.