सुप्रीम कोर्ट ने खोजी पत्रकार और तहलका पत्रिका के पूर्व ए़डिटर इन चीफ तरुण तेजपाल की यौन उत्पीड़न संबंधी मामले में उनकी याचिका को रद्द कर दिया है. कोर्ट के आदेश पर अब तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा.
इसके साथ ही कोर्ट ने गोवा की निचली अदालत में सुनवाई पर लगी रोक को भी हटा लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा कि 6 महीने में ट्रॉयल पूरा करें. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने निचली अदालत से इस मामले को प्राथमिकता देने के लिए कहा है.
Sexual assault case against journalist Tarun Tejpal: Supreme Court says the trial in the case is to be concluded in a period of six months https://t.co/LXVDiHhlNP
— ANI (@ANI) August 19, 2019
याचिका में तरुण तेजपाल की ओर से उनके खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी.
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बता दें कि तरुण तेजपाल पर साल 2013 में महिला सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न और रेप करने का आरोप लगा है. 2017 में गोवा की निचली अदालत ने तेजपाल पर रेप और यौन उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिसे तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी.
बता दें कि स्टिंग ऑपरेशन से चर्चा में आई तहलका पत्रिका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल पर तहलका में ही कार्यरत एक युवती ने 2013 में रेप का आरोप लगाया था.
युवती ने आरोप लगाया था कि तेजपाल ने गोवा के एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में दो बार उसके साथ ज्यादती की. आरोपों के अनुसार यह घटना तब हुई थी, जब गोवा में तहलका का थिंक फेस्ट चल रहा था.
साल 2014 से तरुण तेजपाल मामले में जमानत पर बाहर हैं.