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सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर लगाया प्रतिबंध

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नई दिल्ली: मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए नवीनतम कदम में, सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है, हालांकि, प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति दी जाएगी.

 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना में कहा कि, “एचएसएन 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात ‘प्रतिबंधित’ होगा और प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के विरुद्ध अनुमति पर उनका आयात होगा.”

 

कथित तौर पर, अप्रैल-जून के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स आयात, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर शामिल हैं, 19.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 6.25% की वृद्धि दर्शाता है.

 

बैगेज नियमों के अंतर्गत आने वाले आयातित सामानों को लगाए गए प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी. भारत में प्रवेश करने या छोड़ने वाले यात्रियों को विशिष्ट सीमा शुल्क जांच के अधीन किया जाता है जिसे बैगेज नियम के रूप में जाना जाता है.

 

पहले, नीति के तहत इन वस्तुओं का आयात अप्रतिबंधित था.

 

डेल, एसर, सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, एप्पल इंक, लेनोवो और एचपी इंक जैसी प्रमुख कंपनियां भारतीय लैपटॉप बाजार में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जिनके उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा चीन जैसे देशों से आयात किया जाता है.

 

सरकार ने कहा कि विदेश में मरम्मत किए गए सामान को दोबारा आयात करते समय प्रतिबंधित आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है. यह नियम उन उत्पादों पर लागू होता है जिन्हें मरम्मत और वापसी की आवश्यकता होती है.