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लॉकडाउन 4.0 आज से शुरू: क्या खुला-क्या बंद? जानें जरूरी बातें

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केंद्र सरकार ने रविवार को COVID​​-19 लॉकडाउन को दो और हफ्तों के लिए 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया, लेकिन सभी बाजारों, कार्यालयों, उद्योगों और व्यवसाय के संचालन के साथ. हालांकि कन्टेनमेंट जोन में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं की ही अनुमति होगी.

नए दिशा-निर्देशों के तहत अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का सीमांकन करेंगे।

ये जोन दरअसल एक जिला या एक नगर निगम/नगर पालिका या यहां तक कि इससे भी छोटी प्रशासनिक इकाइयां जैसे कि उप-मंडल (सब-डिवीजन) इत्यादि हो सकते हैं, जैसा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किया जाएगा।

रेड और ऑरेंज जोन के अंतर्गत –  कंटेनमेंट एवं बफर जोन का सीमांकन स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

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पूरे देश में इन गतिविधियों पर रोक रहेगी जारी : 

• केवल घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों अथवा गृह मंत्रालय द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है उन्‍हें छोड़करयात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं;

• मेट्रो रेल सेवाएं

• स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान चलाना;

• बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में कैंटीन चलाने को छोड़कर होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएँ

• सिनेमा, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला मनोरंजन पार्क, आदि जैसे बड़ी संख्‍या में लोगों के एकत्र होने के स्थान

• सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इसी तरह की अन्‍य सभाएँ और अन्य बड़े समागम; औरजनता की धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों तक पहुंच।

• आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.

प्रतिबंधों के साथ इन गतिविधियों की अनुमति

• संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की आपसी सहमति से वाहनों और बसों को एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में आने-जाने की अनुमति दी गई है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वाहनों और बसों के एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में आने-जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

• कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है.

• सैलून, मिठाई की दुकान समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उन्हें कौन-सी दुकानें खोलनी हैं और दुकान खोलने के क्या नियम हो सकते हैं.

• कन्टेन्मेंट जोन में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है.

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