गृहराज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक पेश किया. बिल को सदन में वोटिंग के बाद पास कर दिया गया है.
रेड्डी ने लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक 2019 को पेश करते हुए कहा कि इसके पारित होने से एनआईए को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों की वह विदेश जाकर भी जांच कर सकेगी.
प्रस्ताव के पक्ष में 278 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 6 वोट पड़े. जिसके बाद इस विधेयक को लोकसभा में पास कर दिया गया, हालांकि विधेयक में प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया.
सरकार की ओर से कहा गया कि अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों, मानव तस्करी तथा साइबर अपराधों की विदेश में जाकर जांच करने का अधिकार मिलेगा.
लोकसभा में एनआईए बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के इस कानून का दुरुपयोग करने की कोई मंशा नहीं है और इसका प्रयोग सिर्फ आतंकवाद के खात्मे के लिए ही किया जाएगा, लेकिन ऐसा करते हुए तब हम नहीं देखेंगे कि वह किस धर्म के व्यक्ति ने किया है.
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उन्होंने कहा कि जो कोई भी गुनाह करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
सरकार ने बताया कि एनआईए संशोधन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय जांच एजेंसी को देशहित में मजबूत बनाना है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विषय पर सदन में डिविजन होना चाहिए जिससे देश को पता चले कि कौन आतंकवाद के पक्ष में है और कौन इसके खिलाफ है.
बिल को लेकर सदन में वोटिंग हुई, जिसमें विधेयक के पक्ष में 278 वोट पड़े जबकि विधेयक के खिलाफ सिर्फ 6 वोट ही पड़े.