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मोरबी पुल दुर्घटना: कानून के अनुपालन में विफलता के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय ने तय किया मामला

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अहमदाबाद: मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी सिविक बॉडी को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने कानूनों का पालन करने में चूक की और उन्हें सभी फाइलें पेश करने का निर्देश दिया साथ ही राज्य सरकार से मृतकों परिजनों की नौकरियों की व्यवस्था करने को कहा.

 

कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है. मोरबी हादसे की गंभीरता को देखते हुए, जिसने कम से कम 134 लोगों के जीवन का दावा किया था, जो सदियों पुराने सस्पेंशन ब्रिज के ढहने के दौरान मौजूद थे, गुजरात एचसी ने मामले का संज्ञान लिया.

 

30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी पर स्थित ब्रिटिश शासन युग के पुल के टूटने की घटना में 130 लोगों से अधिक की जान चली गई थी. पुलिस ने मोरबी पुल का प्रबंधन करने वाले ओरेवा समूह के चार लोगों सहित नौ लोगों को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. पुल के रखरखाव तथ्ज्ञा संचालन का काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोरबी सिविक बॉडी ने पहले अजंता वॉल क्लॉक के लिए मशहूर ओरेवा ग्रुप को 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था.

 

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)