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महाराष्ट्र: “विधानसभा अध्यक्ष ने सुनाया फैसला, सीएम बने रहेंगे एक नाथ शिंदे, 16 विधयकों की मान्यता रहेगी बरकरार”

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महाराष्ट्र: “विधानसभा अध्यक्ष ने सुनाया फैसला, सीएम बने रहेंगे एक नाथ शिंदे, 16 विधयकों की मान्यता रहेगी बरकरार”

 

महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने आज 10 जनवरी को शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में अपना फैसला सुनाया है। उनके फैसले से जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत मिली है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शिंदे गुट के 16 विधायकों की मान्यता बरकरार रहेगी। साथ ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे।  उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, “21 जून 2022 को जब प्रतिद्वंद्वी गुट बना तब शिंदे गुट ही असली शिवसेना राजनीतिक दल था।”

 

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, “दोनों पार्टियों (शिवसेना के दो गुट) द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई सहमति नहीं है। दोनों दलों के नेतृत्व संरचना पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं… मुझे विवाद से पहले मौजूद नेतृत्व संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा…”

उन्होंने कहा कि शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है…रिकॉर्ड के अनुसार, मैंने वैध संविधान के रूप में शिव सेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखा है…”

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, “विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।शिवसेना के किसी भी गुट का कोई भी विधायक अयोग्य नहीं।”

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सुनाए गए फैसले पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुवेर्दी ने कहा, “मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। हमने सुना था ‘वही होता है जो मंजूर-ए-खुदा’ होता है’…2014 के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई है ‘वही होता है जो मंजूर-ए-नरेंद्र मोदी और अमित शाह होता है’। यही हम महाराष्ट्र में होते हुए देख रहे हैं…जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ कहा था, उसे वैध करने का काम हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है…”

वहीं इस मामले में शिवसेना(UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, ” आज का फैसला कोई न्याय नहीं है ये एक षड्यंत्र है, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हमारी लड़ाई न्यायालय में जारी रहेगी।…”

इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट को “असली” शिवसेना राजनीतिक दल बताए जाने पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, “आज जो स्पीकर का आदेश आया है वह लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गलत फैसला लिया है…हम ये लड़ाई आगे लड़ेंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है…”

इसके अलावा इस मामले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, “इस फैसले के बाद अब उद्धव को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा…उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की उम्मीद है। अंबादास दानवे ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे।…”