दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, AQI के बिगड़ने से रोकने के लिए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने नए साल के पहले आज यानी शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती ठंड के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली वायु गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार ने शुक्रवार से निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
🔲 दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकने के लिए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।#Delhi #AQI pic.twitter.com/U7yZia282i
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) December 30, 2022
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पॉस एक्शन प्लान) का तीसरा चरण लागू कर कर दिया है।
इसके तहत खनन पर भी बैन लगाया गया है। ईंट भट्ठे पर भी बैन लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है। वहीं, बीएस-3 पेट्रोल (BS-3 Petrol Vehicle) और बीएस-4 डीजल (BS-4 Deisel Vehicle) पर बैन (एनसीआर में प्रतिबंध) लगाने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है।
GRAP पर सब कमेटी ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि शांत हवाओं और स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों के कारण AQI के गंभीर श्रेणी में आने की संभावना है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण विरोधी योजना के चरण III के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया है।