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दिल्ली शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति केस में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं. हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

मनीष सिसोदिया को अब हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज यानि 30 मई को राष्ट्रीय राजधानी में शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है.

 

उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता. इस आधार पर हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.

 

वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.