दिल्ली: केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अध्यादेश को तुरंत रद्द करने की मांग की
दिल्ली प्रशासन में अधिकारीयों के ट्रांफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सकरार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ याचिका दायर की है। जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस अध्यादेश को तुरंत रद्द करने की अपील की है।
अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। pic.twitter.com/1WPKkekpAg
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 30, 2023
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रशासन में बैठे अधिकारीयों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने संसद में अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया था। जिसके बाद से केजरीवाल सरकार ने इस अध्यादेश का पूर्ण जोर से विरोध कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के समर्थन के लिए कई नेताओं से मुलाकात भी की थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर कई नेताओं का समर्थन मांगा है। केजरीवाल ने ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, स्टालिन, उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद केजरीवाल ने यह मुद्दा पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में भी उठाया था।
केजरीवाल सरकार ने इसके बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है।