किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में संदिग्ध आरोपियों में से एक वकील निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर के संबंध में 3 सप्ताह के लिए ट्रांजिट जमानत देने की अनुमति दे दी है। वहीं गिरफ्तारी के मामले में निकिता को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाएगा। बता दे कोर्ट ने कल ही निकिता जैकब के आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
Bombay High Court allows transit anticipatory bail application of #NikitaJacob, grants her transit bail for 3 weeks in connection with FIR by Delhi police in #Toolkit matter. In case of arrest, she will be released on a personal bond of Rs 25,000
Source: ANI pic.twitter.com/ZBE8KL9mSn
— NewsMobile (@NewsMobileIndia) February 17, 2021
आज जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद बेंच के फैसले का भी जिक्र किया, जिसके बाद निकिता जैकब को राहत दी गई है। गौरतलब है की टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
टूलकिट बनाने में निकिता जैकब का भी है हाथ।
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों ही किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले का खुलासा किया था जिसमे बेंगलुरु से एक्टिविस्ट दिशा रवि को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उनकी गिरफ़्तारी के बाद से ही निकिता जैकब, शांतनु की तलाश की जा रही थी।
ये भी है आरोप।
आरोप है कि निकिता और शांतनु भी खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में थे, जिन्होंने कथित टूलकिट को बनाने में सहायता की है। ये वही टूलकिट थी जिसे दिशा रवि ने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था। इधर इसी मामले से बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई दिशा रवि भी पांच दिन की पुलिस हिरासत में है।
इन सब के बीच इसी मामले में दूसरे संदिग्ध आरोपी शांतनु मुलुक को 10 दिन के लिए ट्रांजिट जमानत दी गई है। शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।