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ज्ञानवापी मस्जिद: हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, श्रृंगार गौरी केस में ख़ारिज हुई मुस्लिम पक्ष की याचिका

ज्ञानवापी मस्जिद: फाइल फोटो
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ज्ञानवापी मस्जिद: हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, श्रृंगार गौरी केस में ख़ारिज हुई मुस्लिम पक्ष की याचिका

ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आज यानी बुधवार को आया है। यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। न्यायलय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। इस याचिका को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ दाखिल किया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से अब वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस अब चलता रहेगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट का 12 सितंबर का फैसला बरकरार रखा।

बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा-अर्चना नियमित तौर पर किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में दो साल पहले याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। जिला जज की अदालत में पिछले साल मई महीने में यह केस ट्रांसफर हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आपत्ति दाखिल कर राखी सिंह समेत महिलाओं की याचिका को खारिज किए जाने की अपील की थी।