गाजियाबाद की पॉक्सो अदालत ने ढाई साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पड़ोसी मुंहबोले चाचा को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मासूम के साथ दुष्कर्म, हत्या और शव को छुपाने जैसी बुरे अपराध के लिए अधिकतम सजा दी है। इतना ही नहीं अपराधी को डेढ़ लाख का अर्थदंड भी देना होगा।
क्या है मामला ?
मामला गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का है । दरअसल यहां 19 अक्टूबर को ढाई साल की एक मासूम बच्ची के साथ उसी के मुंहबोले चाचा ने शराब के नशे में बच्ची के साथ रेप किया और गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं शव को पास के ही नाले में फेंक दिया था।
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था अपराधी।
इस घटना के दौरान रात में ही बच्ची के परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और आरोपी चंदन पर शक जाहिर किया। मासूम की हत्या के कुछ घंटों बाद ही चंदन को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव को नाले से बरामद किया गया था। ख़ास बात ये है कि गाजियाबाद पुलिस ने जांच के दौरान पाया था की मासूम बच्ची को अपराधी अपने कंधे पर बिठा कर ले जा रहा था। और यही इस केस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम सुराग था। बाद में इसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया।
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2 महीने में फाइल हुई थी चार्जशीट, 29 दिन में ही फैसला।
इस दुष्कर्म के मामले के बाद पुलिस ने 2 महीने के भीतर इस केस से संबंधित चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल कर दी थी। जिसके बाद गाजियाबाद के पोक्सो कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने सुनवाई पूरी करते हुए 18 जनवरी को चंदन को दोषी करार दिया करार दिया।
कैपिटल पनिशमेंट की थी मांग।
बीते बुधवार को इस मामले पर सजा पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए कैपिटल पनिशमेंट की मांग की गई थी जिसके बाद में कोर्ट ने चंदन को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दे कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से 10 गवाह पेश किए गए थे, जिस पर सुनवाई तेजी से हुई।