कोर्ट से दोषी करार किए जाने के बाद सपा विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्य्ता हुई समाप्त
भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर सीट से विधायक आजम खां को दोषी करार किया था। जिसके बाद आज यानी शुक्रवार को उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य्ता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर विधायक आज़म खान उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2022
बता दें कि भड़काऊ भाषण के मामले में गुरुवार को रामपुर की कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आजम खां को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया और इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय को भेजी दी। जिस पर विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद रह चुके हैं। मालूम हो कि जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के तहत यदि किसी विधायक को दो साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है। जिसके चलते अब सजा सुनाये जाने के बाद आजम खान न तो वह विधायक रहेंगे और न ही अब वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।