नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय की तरफ से मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मौहम्मद जुबैर पर उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दायर पांच एफआईआर पर फिलहाल किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं.
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है. कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए. मोहम्मद जुबैर के इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है. जिस क्षण उसे दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली, वह एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया. यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है.जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है. साथ ही सॉलिसिटर जनरल को मामले में सहायता करने के लिए कहा है.
बता दें कि इससे पहले, जुबैर ने अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहित (आईपीसी) की धारा 298A और IT एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज है जिसमें अधिकतम तीन साल की सज़ा का प्रावधान है, तो ऐसे जांच का क्या मतलब है.