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सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका

 

देश की सर्वोच्च न्यायलय सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा, “रिट याचिका पूरी तरह से गलत है और इसमें कोई दम नहीं है। इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।”

दरअसल, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीबीसी पर भारत में संचालन से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. इसके साथ ही 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री को साजिश बताते हुए एनआईए जांच की भी मांग की थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसकी डॉक्युमेंट्री ‘भारत और उसके प्रधान मंत्री के वैश्विक उदय के खिलाफ गहरी साजिश का परिणाम है।’ याचिका में कहा गया पीएम मोदी को न केवल उनकी छवि को धूमिल करने के लिए प्रसारित नरेंद्र मोदी विरोधी ठंडे प्रचार का प्रतिबिंब है, बल्कि यह बीबीसी द्वारा भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने के लिए हिंदू धर्म विरोधी प्रचार है।’

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