सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को सीएम अरविन्द केजीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ED को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब… pic.twitter.com/Zz1XWrJHcZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 15, 2024
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ED को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
बता दें कि केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी के केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में रखने के फैसले को सही ठहराय़ा था। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी ने दावा किया है कि शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में गड़बड़ी हुई है।
इस दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है।