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साढ़े सात साल बाद मिली राहत: राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सभी आरोपों से किया बरी

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता की पत्नी सुनंदा की मौत 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक बड़े होटल में हुई थी। मौत से कुछ दिन पहले सुनंदा पुष्कर ने आरोप लगाया था कि उनके पति का पाकिस्तान की महिला पत्रकार से संबंध हैं।

27 जुलाई को भी हुई थी सुनवाई।

गौरतलब है कि इस मामले 27 जुलाई को भी सुनवाई की गई थी। हालांकि, उस समय शशि थरूर कुछ और कागजात पेश करने की इजाजत मांगने के कारण इस मामले को 18 अगस्त के लिए टाल दिया गया था, जिसमें आज आखिरकार शशि थरूर को बरी कर दिया है।

शशि पर इन धाराओं पर है थे आरोप दर्ज।

बता दे मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 498-A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) के तहत केस दर्ज किया था। इतना ही नहीं, थरूर पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके साथ क्रूरता से पेश आने का आरोप लगाया गया था। बता दे शशि थरूर को जिन धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था, अगर उसके तहत दोष साबित हो जाता तो उन्हें 10 साल तक कैद की सजा हो सकती थी।

जहर से हुई थी मौत!

गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला तब काफी हाईप्रोफाइल केस माना गया था। 29 सितंबर 2014 को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपा थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं।

फैसले के बाद क्या कहा शशि थरूर ने ?

इधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, इस पर शशि थरूर बोल पड़े, “बहुत आभार यॉर ऑनर। प्रताड़ना के साढ़े 7 साल हो चुके हैं। मैं आपके इस फैसले की सराहना करता हूं। “

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