भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने सपा नेता को किया दोषी करार, सुनाई 3 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना
उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री और सपा के कद्दावर नेता आजम खान को आज कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। आज यानी गुरुवार को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण के एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। आजम खां को आज ही रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था।
2019 के भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया। https://t.co/0rEfjpg4CC pic.twitter.com/32D34VKWv6
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2022
आजम खां को कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ तीन धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तीनों ही मामलों में उन्हें दोषी माना गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था।
क्या और कब का है पूरा मामला
बता दें भड़काऊ भाषण का यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। आजम खां चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले थानों में दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था। इसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए अपशब्द कहे। धमकी दी और दंगा भड़काने का प्रयास किया। उनके द्वारा वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की गई।