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क्या सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाई ITR फाइल करने की डेट?, सरकार ने दी सफाई, पढ़ें

क्या सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाई ITR फाइल करने की डेट?, सरकार ने दी सफाई, पढ़ें

वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन आज यानी 31 जुलाई को ख़त्म हो रही है। टैक्सपेयर्स ITR 31 जुलाई तक बिना पेनाल्टी के फाइल कर सकते हैं। अगर आप 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग भी लोगों को बार-बार समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न करने की सलाह दे रहा है।

31 जुलाई ही है ITR फाइल करने की डेडलाइन 

हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग हो रही है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी है कि डेडलाइन आगे बढ़ने का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें, वरना बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

वहीं पीआईबी ने भी एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि, ITR फाइल करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गयी है, ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 ही है। इसके साथ ही PIB ने अपने पोस्ट में बताया कि “सोशल मीडिया पर साझा किए गए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय के एक परामर्श को आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख के विस्तार के रूप में गलत जानकारी साझा की गई है।”

 

डेडलाइन के बाद देना होगा इतना जुर्माना 

31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर टैक्सपेयर्स को कितना जुर्माना देना होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी इनकम कितनी है। जिन टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है उन्हें देर से रिटर्न फाइल करने पर 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। वहीं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है उन्हें टैक्स के रूप में 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।

इतने करोड़ लोगों ने दाखिल किया ITR आयकर विभाग ने दी जानकारी  

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फाइल किए गए रिटर्न के बारे में 26 जुलाई को जानकारी साझा की थी. विभाग के मुताबिक 26 जुलाई 2024 तक देशभर में 5 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है. इसके साथ ही विभाग ने बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी थी.

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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