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अनलॉक 3 की गाइडलाइन्स जारी: जानें क्या रहेगा बंद और किसे मिली खुलने की इज़ाज़त

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केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत पांच अगस्त से जिम और योग के संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं, रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन लागू रहेगा।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार, देश में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। ये सभी अनलॉक 3 में नहीं खोले जा सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है।

अनलॉक 3 के लिए जारी दिशा-निर्देशों में सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा वंदेभारत मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति दी गई है।

पढ़े पूरी गाइडलाइन्स :

 

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