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SC ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में किया स्थानांतरित

Supreme Court: File Photo, ANI
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है.

 

शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने कहा कि मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के विचारों को सुनना ‘वांछनीय और उचित’ होगा.

 

रिपोर्टों के मुताबिक आगे कहा गया है कि केरल, पंजाब, पटना के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अन्य मामलों को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है या दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन के रूप में दायर किया जा सकता है. उच्च न्यायालय में योजना को चुनौती देने वाले ताजा मामले भी उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे जैसा कि आदेश में उल्लिखित है.

 

दरअसल, सुनवाई के दौरान सॉलिस्टर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरी गुजारिश है कि सभी याचिकाओं पर एक साथ दिल्ली या अन्य हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए. इसपर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक ट्रांसफर पीटिशन दायर करिए. हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे. वहीं याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा, कि अदालत हमें यहां सुन ले. इसपर सुनवाई कर रहे तीन जजों के बेंच ने कहा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. हम उन्हें सुनकर ही मामला स्थानांतरित करेंगे. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया किअग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग हाईकोर्ट में 6 याचिकायें दायर हुई हैं.