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NGT का फैसला – दिल्ली-NCR में 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह से रोक

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राजधानी में पटाखों की गूंझ को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब NGT ने फैसला सुना दिया है। अब 30 नवंबर तक दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ट्रिब्यूनल ने कहा कि जिन राज्यों में एयर क्वालिटी ठीक है, वहां रोक नही है।

आदेश में कहा गया, “एनसीआर में 9-10 नवंबर की मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर से 1 दिसंबर की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल के खिलाफ पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि इसके बाद की स्थिति की समीक्षा की जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, भिवानी, करनाल, सोनीपत, मेरठ, हापुड़, चरखी दादरी, पानीपत, रोहतक, जिंद, बागपत और बुलंदशहर शामिल है। हालांकि, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को घोषणा की कि लोगों को दीवाली पर दो घंटे पटाखे बेचने और फोड़ने की अनुमति है।”

NGT ने राज्यों को भेजा था नोटिस।

बता दें कि NGT ने इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए चार राज्यों और पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस भेजा था। इस नोटिस में पटाखों पर प्रतिबंध वाली याचिका पर जवाब मांगा गया था। ख़बरों के मुताबिक राज्यों ने अपना जवाब NGT में जमा करवा दिया है। जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने आज इस मुद्दे पर फैसला सुनाया है।

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बता दे दिल्ली में प्रदुषण के मद्देनज़र बस बात की जाए तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ऊपर से राजधानी में कोरोना का प्रकोप भी अपना कहर बरसा रहा है। ऐसे में सरकार ने समझदारी दिखते हुए ठण्ड, कोरोना और प्रदुषण को देखते हुए ये फैसला लेने का निर्णय लिया है। जिसके बाद NGT ने भी ये निर्णय लेते हुए आज फैसला सुना दिया है।

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