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“मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाए…” संभल मस्जिद सर्वेक्षण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Supreme Court (file photo)
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के ट्रायल कोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई की. सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने जिला अदालात के सर्वे के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए.

 

संभल विवाद मामले पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति से हाईकोर्ट जाने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक वे हाईकोर्ट नहीं जाते और मामला सूचीबद्ध नहीं हो जाता, तब तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक रहेगी…”

 

सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद मामले में संभल की प्रबंधन समिति को निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाने को कहा है. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, जब तक वह हाई कोर्ट नहीं जाते, हम नहीं चाहते कुछ हो. निचली अदालत अपने आदेश पर अमल नहीं करेगी. CJI ने कहा कि केस के मेरिट पर हम कुछ नहीं कर रहे है. शाही मस्जिद प्रबंधन कमिटी को कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं. 8 जनवरी से पहले इस मामले में निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी. तब तक शाही मस्जिद कमिटी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल न करें.

 

संभल की एक अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद के पहली बार सर्वेक्षण किए जाने के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है. अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर दिया, जिसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है, वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था. मस्जिद का 24 नवंबर को दोबारा सर्वेक्षण किये जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और इस दौरान प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गयी तथा 25 अन्य जख्मी हो गये थे. आयोग को अधिसूचना जारी होने के दो माह के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है और समयसीमा को बढ़ाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी.

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