पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करना पड़ेगा भारी; आखिरी तारीख आज
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। सरकार ने इसके पहले ये डेडलाइन कई बार बढ़ाई है। यदी गुरुवार से पहले तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसको लेकरसेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) द्वारा 29 मार्च को जारी की गयी अधिसूचना में कहा गया कि पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है। इसकी सूचना देरी से देने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही। पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा। यह जुर्माना अगले तीन महीने यानी 30 जून, 2022 तक के लिए लागू रहेगा। इसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, जुर्माने के भुगतान के बाद पैन कार्ड फिर चालू हो जाएगा।
पैन और आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया
1. पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
2. साइट की लेफ्ट साइड में आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
3. यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है।
4. जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा। OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।