खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग केस में पटना कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

पटना: बिहार के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना की एक अदालत ने सोमवार को खान सर और उनके कोचिंग संस्थान के तीन कर्मचारियों को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी। इस फैसले के बाद गिरफ्तारी की आशंका फिलहाल टल गई है।
पटना कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
रिपोर्ट के अनुसार, पटना की अदालत ने फायरिंग मामले में सुनवाई के दौरान खान सर और उनके कोचिंग संस्थान से जुड़े तीन कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। उनके वकील ने बताया कि अदालत ने सभी को राहत प्रदान की है।
फायरिंग मामले में दर्ज हुआ था केस
यह मामला कोचिंग संस्थान से जुड़े एक फायरिंग प्रकरण से संबंधित है। इसी मामले में खान सर और संस्थान के तीन कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तारी की आशंका के चलते सभी ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।
फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक
अदालत से अग्रिम जमानत मिलने के बाद खान सर और अन्य आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। हालांकि, मामले की जांच जारी रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच एजेंसियों के सामने पेश होना पड़ सकता है।
कौन हैं खान सर?
फैसल खान, जिन्हें देशभर में खान सर के नाम से जाना जाता है, पटना स्थित अपने कोचिंग संस्थान और आसान भाषा में पढ़ाने की शैली के कारण लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया और YouTube पर भी उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं।





