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1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नियमों में हो रहे बदलाव, आपकी जेब पर पड़ सकता है असर, पढ़िए पूरी खबर

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1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नियमों में हो रहे बदलाव, आपकी जेब पर पड़ सकता है असर, पढ़िए पूरी खबर

 

एक अप्रैल से देश में नया वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत होने वाली है। नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स को लेकर देश में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का असर देश के आम आदमी से लेकर अमीरों तक पर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से देश में जो बदलाव लागू होने वाले हैं, उनमें क्रिप्टो एसेट पर लगने वाले इनकम टैक्स से लेकर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना, EPF पर नया टैक्स रूल, और कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर टैक्स में छूट तक कई चीजें शामिल हैं। आइये जानते हैं इनकम टैक्स में क्या हैं मुख्य बदलाव।

CRYPTO से कमाई पर टैक्स

1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर टैक्स लगने लगेगा।  वित्त वर्ष के शुरू होने के साथ ही क्रिप्टो से हुए आय पर 30% का टैक्स लागू होगा, और इस पर 1 फीसदी का TDS 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा। क्रिप्टो में यदि किसी को लाभ होगा तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा।  लेकिन अगर किसी को डिजिटल एसेट में हानि होती है तो उस हानि को अपने फायदे के साथ सेट-ऑफ नहीं करवाया जा सकेगा।

 

अपडेटेड IT रिटर्न फाइल करने का प्रावधान  

नए वित्त वर्ष से आयकरदाता अगर किसी गड़बड़ी या गलती को सुधारकर फिर से ITR भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। यानी टैक्सपेयर अब रिलेवेंट असेसमेंट 1 से 2 साल के भीतर एक अपडेटड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

 

कर्मचारियों के पीएम अकाऊंट पर टैक्स 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल से आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है. इसका मतलब ये है कि यदि आप अपने ईपीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपये तक ही डालते हैं तो वह टैक्स फ्री होगा. इससे ज्यादा पैसा डालने पर आपको मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा.