कर्नाटक सरकार ने मंगलवार, 3 सितंबर को गंभीर रूपों सहित डेंगू बुखार को एक महामारी के रूप में अधिसूचित किया और कर्नाटक महामारी रोग विनियम 2020 में संशोधन करने के लिए नियम बनाए. तेजी से बढ़ते मामलों के चलते सिद्दरमैया सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और उसने डेंगू को ‘महामारी रोग’ घोषित कर दिया है.
स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से 4 जुलाई तक राज्य में डेंगू के कुल 6,676 सकारात्मक मामले सामने आए और इनमें से 695 सक्रिय मामले थे. चालू कैलेंडर वर्ष में राज्य में डेंगू से छह लोगों की मौत हो चुकी है.
नियम न मानने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के लिए सरकार ने जुर्माना 400 रुपये और 200 रुपये होगा. वाणिज्यिक कामों के लिए शहरी क्षेत्रों में जुर्माना 1,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 500 रुपये होगा.
- मच्छरों के प्रजनन के लिए जगह उपलब्ध कराने वाले सक्रिय निर्माण क्षेत्रों के मालिकों पर शहरी इलाकों में 2,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.