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BBC की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

Supreme Court (file photo)
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नई दिल्ली: बीबीसी की डॉक्‍यूमेंटी पर पाबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर की गई इस याचिका में डॉक्‍यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा.

 

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को अगले सोमवार यानि 6 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

 

जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता एमएल शर्मा ने मामले की जल्द सुनवाई का उल्लेख किया. जनहित याचिका में केंद्र के 21 जनवरी के आदेश को “अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक” करार देते हुए रद्द करने की मांग की गई थी.

 

इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने पीठ के समक्ष यह भी उल्लेख किया कि कैसे वरिष्ठ पत्रकार एन राम और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक वाले ट्वीट को “आपातकालीन शक्तियों” का उपयोग करके हटा दिया गया और कैसे अजमेर के छात्रों को डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीमिंग के लिए निलंबित कर दिया गया.

 

अधिवक्ता शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया है कि वह बीबीसी वृत्तचित्र – दोनों भाग I और II – को बुलाए और उसकी जांच करे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे.

 

शर्मा ने कहा कि जनहित याचिका ने एक संवैधानिक सवाल उठाया है और शीर्ष अदालत को यह तय करना है कि अनुच्छेद 19 (1) (2) के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं.

 

जनहित याचिका में कहा गया है, “आईटी नियम 2021 के नियम 16 ​​के तहत जारी 21 जनवरी, 2023 के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए प्रतिवादी को परमादेश जारी करना, अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना असंवैधानिक और भारत के संविधान के लिए शून्य-प्रारंभिक और अल्ट्रा वायर्स को पूर्ण प्रदान करने के लिए न्याय.”

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