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Sri lanka: कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल की घोषणा

SriLanka_Emergency: File Photo
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Sri lanka: कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल की घोषणा

 

रानिल विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद विक्रमसिंघे ने देश में 20 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले आपातकाल की घोषणा कर दी। देश में राजनीतिक संकट और अराजकता के बीच गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से यह पद रिक्त है।

बता दें कि देश में आपातकाल की घोषणा वाला सरकारी आदेश आज यानी 17 जुलाई की सुबह जारी किया गया। देश की 225 सदस्यीय संसद में दो दिन बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना है।

श्रीलंका में यहां के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यहां भी हमारे देश की तरह देश को आंतरिक, बाहरी या आर्थिक खतरा होने की आशंका में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। श्रीलंका के 1947 सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश (1947 Public Security Ordinance-PSO) में इसे लागू करने के कानूनी अधिकारों का उल्लेख है। यह अध्यादेश राष्ट्रपति को आपातकाल के लिए नियम बनाने का भी हक देता है।

बता दें यहां आपातकाल के नियम एक महीने तक मान्य होते हैं। यदि राष्ट्रपति को एक महीने या उससे ज्यादा वक्त तक आपातकाल लगाना हो तो उसे 14 दिनों में देश की संसद की मंजूरी लेना जरूरी होता है। संसद में प्रस्तुत न होने की स्थिति में आपातकाल हट जाता है।