नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्देश देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्देश देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। #SupremeCourt #NewParliamentBuilding pic.twitter.com/lT2q7Z1oRa
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) May 26, 2023
दरअसल आज यानि 26 मई को सुप्रीम कोर्ट में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि यह कोर्ट का विषय नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस जेके. माहेश्वरी और जस्टिस पीएस. नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसमें कोर्ट दखल दे.
कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं. संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का भी अनिवार्य हिस्सा हैं. लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया है, वह गलत है.