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खट्टर के कश्मीरी लड़कियों वाले बयान पर भड़के कुमार विश्वास, कहा ‘उम्र का तो लिहाज़ करो’

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ‘कश्मीरी बहू’ वाले बयान को लेकर मुश्किलों में घिरते नज़र आ रहे हैं. खट्टर के इसी बयान पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कुमार विश्वास ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

कुमार विश्वास ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को उम्र का लिहाज़ करने की सलाह दे डाली. कुमार ने हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर प्रकाश डालते हुए उनके बयान पर आपत्ति जताई.

कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर मनोहर लाल पर हमला बोला है- ‘अपने प्रदेश में बेटियों को कोख में मारने दोगे, ऑनर किलिंग होने दोगे और बहुएँ कश्मीर से लाओगे मनोहर लाल खट्टर? देश की बेटियों का नहीं तो कम से कम अपने पद और उम्र का तो ख़याल करो? ऐसी जहालत से अपना बनाओगे पहले से शंकित कश्मीरी भाईयों-बहनों को? उपनाम बदल ही लो’

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को एक विवाद खड़ा करते हुए कहा कि धारा 370 के उन्मूलन के बाद लड़कियों को कश्मीर से शादी के लिए लाया जा सकता है.

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दरअसल, फतेहाबाद में भगवान महर्षि भागीरथ जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के विषय पर बोलते हुए खट्टर ने कहा था,”हमारे मंत्री ओ पी धनखड़ कहते थे कि वह बिहार से बहू लाएंगे. आजकल लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का रास्ता साफ हो गया है। अब हम कश्मीर से लड़कियों को लाएंगे. ”

हालांकि खट्टर अब अपने बयान पर सफाई देते नजर आ रहे हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने इसे तोड़-मरोड़कर पेश किया. उन्होंने ट्विटर पर कार्यक्रम की पूरी वीडियो साझा करते हुए मीडिया पर अपने खिलाफ गुमराह करने वाले और तथ्यहीन अभियान चलाने का आरोप लगाया. खट्टर ने ट्वीट किया, ‘बेटियां हमारा गौरव हैं. पूरे देश की बेटियां हमारी भी बेटियां हैं.’

कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर जिले के एक भाजपा विधायक ने कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया कि पार्टी कार्यकर्ता धारा 370 को खत्म करने से उत्साहित थे क्योंकि अब वे ’गोरी’ (निष्पक्ष) कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकेंगे.

संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत, जिसे अब हटाया जा चुका है, एक महिला, जो जम्मू-कश्मीर की निवासी है, अपने संपत्ति के अधिकार और राज्य के विषय की स्थिति खो देगी यदि वह राज्य के बाहर के व्यक्ति से शादी करती है। ऐसी महिलाओं के बच्चों पर भी यह प्रावधान लागू होता था.

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