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दिल्ली HC ने लोक सभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से किया इंकार

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को 17 वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए निर्देश देने की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस ज्योति सिंह और मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने मामले को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

पीठ ने कहा, “मामले में क्या तात्कालिकता है? यह एक छुट्टी की बेंच है। आप भविष्य में विपक्ष के नेता की नियुक्ति के लिए नीति बनाने के लिए कह रहे हैं। हम पाते हैं कि इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है। ”

याचिका दो अधिवक्ताओं – मनमोहन सिंह नरूला और सुस्मिता कुमारी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेतृत्व को नकारना गलत मिसाल है और लोकतंत्र को कमजोर करता है।

चूंकि विपक्ष का नेता एक ‘वैधानिक पद’ है और विपक्ष के नेता को पहचानने में स्पीकर ‘वैधानिक कर्तव्य’ निभा रहे है, इसलिए वह इस मामले में किसी भी विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है।

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याचिकाकर्ता ने कहा, “संसद के अधिनियम, 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों के तहत, ‘अगर’ और ‘लेकिन’ के लिए कोई जगह नहीं है, तो अध्यक्ष का कर्तव्य है।”

याचिकाकर्ता ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में घर (लोक सभा) के एक सदस्य को पहचानना एक राजनीतिक या अंकगणितीय निर्णय नहीं है बल्कि एक वैधानिक निर्णय है। याचिका में कहा गया है कि अध्यक्ष को केवल यह पता लगाना है कि इस पद का दावा करने वाली पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है या नहीं।

18 जून को कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में अपना नेता नामित किया। नव-नियुक्त अध्यक्ष ओम बिरला ने हालांकि, उन्हें अभी तक विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त नहीं किया है।

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