‘एनर्जी ड्रिंक’ नाम पर रोक! FSSAI ने कंपनियों को दिए नए निर्देश

नई दिल्ली: भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ज्यादा कैफीन वाले पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों पर “Energy Drink” लिखना बंद करने का निर्देश दिया है।
FSSAI का कहना है कि भारत में “एनर्जी ड्रिंक” नाम की कोई आधिकारिक श्रेणी या मानक तय नहीं है। ऐसे में उत्पादों पर यह दावा करना कि यह ड्रिंक शरीर और दिमाग को ऊर्जा देती है या सामान्य कमजोरी दूर करती है, भ्रामक माना जाएगा। इस निर्देश के तहत पेप्सी, रेड बुल, मॉन्स्टर बेवरेज, रिलायंस और हेल एनर्जी जैसी कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने उत्पादों की पैकेजिंग और लेबल से “Energy Drink” और इससे जुड़े अन्य दावे हटा दें।
FSSAI ने कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए 90 दिनों का समय दिया है। हालांकि, इस फैसले को लेकर पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे उन ब्रांड्स पर असर पड़ सकता है, जिनकी पहचान तुरंत ऊर्जा देने वाले पेय के रूप में बनी हुई है।
बाजार के अनुमान के अनुसार, भारत का एनर्जी ड्रिंक बाजार 2028 तक 1.6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।





