चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है और उनकी सजा पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह फैसला जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और एक जमानती की शर्त पर यह राहत दी है।
1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद मिली राहत
सुनवाई के दौरान निजी कंपनी एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स के वकील ने कोर्ट को बताया कि राजपाल यादव ने बाउंस हुए चेक की रकम के बदले कंपनी के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने उनकी सजा को 18 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
भतीजी की शादी का दिया हवाला
राजपाल यादव ने कोर्ट को बताया कि 19 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है। उन्होंने परिवार के इस खास मौके में शामिल होने की बात कही। कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंतरिम राहत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने साफ कहा कि अगली तारीख पर राजपाल यादव को खुद कोर्ट में पेश होना होगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फिलहाल, राजपाल यादव को 18 मार्च तक राहत मिल गई है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर है, जहां इस मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी।





