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गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला: पूरे 6 छंदों में बजेगा वंदे मातरम

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोट के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगीत बजाए जाने पर लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य होगा.

गृह मंत्रालय के 10 पृष्ठों के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में अब पूरे 6 छंदों वाला वंदे मातरम बजाया जाएगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है. हालांकि सिनेमाघरों में वंदे मातरम के लिए खड़े होना अनिवार्य नहीं होगा.

मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विभिन्न मंत्रालयों और संवैधानिक निकायों को इस संबंध में विस्तृत नोट जारी किया गया है. इस नोट में उन कार्यक्रमों और स्थानों की सूची भी दी गई है जहां राष्ट्रगीत बजाया जा सकता है. इस सूची में स्कूली सभाओं को भी शामिल किया गया है.

आदेश में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी किया गया है कि यदि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक साथ गाया या बजाया जाता है, तो पहले वंदे मातरम बजाया जाएगा. इस दौरान सभी उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा.

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी समाचार फिल्म या डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रगीत फिल्म के एक अंश के रूप में बजाया जाता है, तो दर्शकों को खड़े होना आवश्यक नहीं होगा. मंत्रालय का कहना है कि ऐसी स्थिति में लोगों को खड़ा करने से राष्ट्रगीत की गरिमा बढ़ाने की जगह अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी.

इस आदेश की विशेष बात यह है कि अब तक सार्वजनिक मंचों पर जो वंदे मातरम गाया जाता था, उसे अधूरा बताया गया है. अब बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा मूल रूप से लिखे गए पूरे वंदे मातरम को गाया जाएगा, जिसमें वे अतिरिक्त पंक्तियां भी शामिल हैं जो शुरुआती संस्करण में थीं.

सरकार के इस कदम को वंदे मातरम को अधिक लोकप्रिय बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. इससे पहले राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में इस विषय पर तीखी बहस हुई थी. इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रगीत पर आधारित कई झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया था.

लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी सवाल उठाए थे.

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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