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पश्चिम बंगाल में SIR पूरी करने के लिए चुनाव अधिकारियों को मिला 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) के तहत मतदाता सूचियों के सुधार कार्य को पूरा करने के लिए एक सप्ताह की अतिरिक्त समय सीमा दी। अब चुनाव पंजीयन अधिकारियों (Electoral Registration Officers) के पास 14 फरवरी की मूल समयसीमा के बाद भी सूची की जाँच और अंतिम निर्णय लेने का समय होगा।

यह अंतरिम आदेश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका पर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने स्पष्ट किया कि अदालत इस प्रक्रिया को रोकना नहीं चाहती और कोई बाधा नहीं डालने की कोशिश करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी की कमी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission of India) के सुझावों पर कुछ निर्देश भी दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि 8,555 ग्रुप बी अधिकारियों की सूची अपने संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को शाम 5 बजे तक रिपोर्ट करें।

अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को चयन योग्य अधिकारियों को बदलने या मौजूदा अधिकारियों की सेवाएँ जारी रखने का अधिकार होगा। इसके अलावा, राज्य सरकार के अधिकारियों को माइक्रो ऑब्ज़र्वर के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई है, जिनकी भूमिका केवल चुनाव पंजीयन अधिकारियों की मदद तक सीमित रहेगी। अंतिम निर्णय केवल EROs के पास रहेगा।

कोर्ट ने यह माना कि अधिक अधिकारियों की तैनाती के बावजूद, प्रभावित मतदाताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच में अतिरिक्त समय लगेगा, और यही वजह है कि SIR प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय बढ़ाया गया।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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