तोशाखाना-2 केस: इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की कठोर सजा

रावलपिंडी: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शुक्रवार को तोशाखाना-2 केस में 17 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. फेडरल इनवेस्टीगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने पीटीआई पार्टी के संस्थापक और उनकी पत्नी के खिलाफ यह फैसला सुनाया.
मामले की पृष्ठभूमि
पाकिस्तान के डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया है – “फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को PTI के फाउंडर इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 केस में 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई है. यह मामला मई 2021 में एक ऑफिशियल दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान को गिफ्ट किए गए एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है… यह फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान कैद हैं… दोनों पर पाकिस्तानी 16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.”

सजा का विवरण
रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष जज केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने यह फैसला सुनाया, जहां इमरान खान वर्तमान में कैद हैं.
इमरान खान को दी गई सजा:
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक धोखाधड़ी) के तहत 10 साल की कठोर कारावास
- लोक सेवकों के आपराधिक कदाचार के तहत 7 साल की सजा
- कुल: 17 साल की जेल
बुशरा बीबी को दी गई सजा:
- इन्हीं दोनों आरोपों में 17 साल की सजा
जुर्माना
अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी.





