2017 की अभिनेत्री अपहरण-बलात्कार केस: अभिनेता दिलीप को राहत

एर्नाकुलम के जिला सत्र न्यायालय ने सोमवार को 2017 की उस केस में अभिनेता दिलीप को बरी कर दिया, जिसमें एक अभिनेत्री के अपहरण और गाड़ी में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज था। हालांकि, कोर्ट ने पहले छह आरोपी को दोषी पाया है। इन दोषियों को दी जाने वाली सजा 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी।
दोषियों में सबसे प्रमुख नाम है पल्सर सुनी, उम्र 37 साल, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक ड्राइवर हैं। अन्य पांच आरोपी भी उस गाड़ी में मौजूद थे, जिसमें पीड़िता पर हमला हुआ। इनकी पहचान इस प्रकार है: मार्टिन एंटनी, 33 साल, कोच्चि के एक स्टूडियो में ड्राइवर; बी. मनिकंदन, 37 साल, ड्राइवर; विजीश वी. पी., 38 साल, इलेक्ट्रीशियन; सलिम एच., 30 साल और प्रदीप, 31 साल, बस क्रू के सदस्य।
इन पर सामूहिक बलात्कार, साजिश, महिला की इज्जत को ठेस पहुँचाना, अवैध बंदी बनाना, आपराधिक बल का प्रयोग, सबूत नष्ट करना और अश्लील तस्वीरें बनाने और फैलाने जैसे कई IPC धाराओं के तहत मामला दर्ज था।
कोर्ट से बाहर आते ही दिलीप ने मीडिया से कहा, “यह मामला मेरे करियर और इमेज को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया गया था। कुछ पुलिस अधिकारी और अपराधी पुलिस के लोग मिलकर यह कहानी फैला रहे थे। आज वह झूठ सामने आ गया। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे वकीलों का भी जिन्होंने आठ साल तक मेरा साथ दिया।”
दिलीप के अलावा चार्ली थॉमस, सनील कुमार alias मेस्ट्रि सनील और सारथ नायर को भी बरी किया गया। चार्ली पर अन्य आरोपियों को छिपाने का आरोप था। सनील पर जेल में पल्सर सुनी के साथ साजिश कर दिलीप से पैसे निकालने का आरोप था। सारथ पर यौन उत्पीड़न की तस्वीरें नष्ट करने का आरोप था। वहीं विश्नु, विपिनलाल और अनीश को कोर्ट ने अप्रूवर घोषित किया।
केरल के कानून मंत्री पी. राजीव ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। उन्होंने कहा, “फैसले का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। साजिश साबित नहीं हो पाई, लेकिन सरकार पीड़िता के साथ है और न्याय सुनिश्चित करेगी।”





