भारत

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के सख्त क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) तत्काल लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

आयोग ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से विरूपण हटाने, किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहनों या सरकारी आवास का दुरुपयोग करने, और सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन जारी करने पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश चुनाव आयोग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार दिया गया है.

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, शिकायतों का 100 मिनट के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं.

“नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी आवासों के बाहर कोई प्रदर्शन या धरना नहीं होना चाहिए. भूमि, भवन या दीवारों का उपयोग मालिक की सहमति के बिना झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने के लिए नहीं किया जाएगा.”

एक शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें एक कॉल सेंटर नंबर 1950 भी शामिल है, जिसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. चुनाव आयोग ने बताया कि यह प्रणाली अब 24/7 चालू है.

नागरिक/राजनीतिक दल ECINET पर C-Vigil ऐप का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट भी कर सकते हैं. राजनीतिक दलों को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने, निषेधाज्ञा का पालन करने और लाउडस्पीकर या अन्य सुविधाओं के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु सभाओं और जुलूसों की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी होगी.

बयान में कहा गया है, “मंत्री अपने आधिकारिक कर्तव्यों को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ेंगे या प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी, परिवहन या कर्मियों का उपयोग नहीं करेंगे.”

आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि चुनाव संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा.

Show More
Back to top button