मानहानि मामले में राहुल गांधी को बेंगलुरु की विशेष अदालत से राहत, कोर्ट से मिली जमानत
कर्नाटक: बेंगलुरु की विशेष अदालत ने भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है. डीके सुरेश की सुरक्षा पर राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है. मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई तय की गई. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा दायर मानहानि मामले में एक अदालत द्वारा जारी समन के जवाब में अदालत में पेश होने के बाद बेंगलुरु अदालत से रवाना हुए.
मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक की विशेष अदालत की तरफ से जमानत मिल गई है. कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी एमएलसी केशव प्रसाद ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था. इसी सिलसिले में राहुल गांधी को शुक्रवार को अदालत में पेश हुए. जहां मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी गई. राहुल गांधी मानहानि मामले में अदालत में पेश होने के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचे, जिसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए.
जज के. एन. शिवकुमार ने गांधी को सात जून को बिना किसी चूक के अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था. सुबह-सुबह राहुल गांधी को मामले की सुनवाई के लिए बेंगलुरु जाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया. भाजपा की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन और 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा ‘झूठे प्रचार’ ने भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचाया है. यह मामला कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी), सीएम सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया गया था.
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने कहा था कि पिछली भाजपा सरकार परियोजनाओं में 40 प्रतिशत कमीशन लेती है. इसको लेकर विज्ञापन प्रकाशित कर दुष्प्रचार किया था. केशव प्रसाद ने दलील दी कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्दारमैया और शिवकुमार ने लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाए, जिसके लिए उन पर आईपीसी की धारा 500 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. मामला पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख अखबारों में ‘अपमानजनक’ विज्ञापन जारी करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई द्वारा दर्ज कराया गया था.





