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सुप्रीम कोर्ट का माल्या को बड़ा झटका, अदालत की अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका की खारिज

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बैंकों से लोन को लेकर डिफाल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है.

दरअसल कोर्ट ने 2017 में अपने फैसले में विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना के लिए दोषी ठहराया था। कोर्ट के इसी फैसले की समीक्षा के लिए माल्या ने याचिका दायर की थी। बता दे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी इसीलिए ठहराया था, क्योंकि माल्या ने अपनी संपत्ति का सटीक हिसाब नहीं दिया था और पैसे अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिए थे।

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माल्या को अपने खाते से चार करोड़ डॉलर निकाल कर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया गया है। गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार माल्या पर पैसों की निकासी को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। आज कोर्ट में न्यायाधीश यू.यू. ललित और विनीत सरन की पीठ ने माल्या की याचिका को खारिज करते हुए माल्या को तगड़ा झटका दिया है।

Vijay Mallya

बता दे माल्या को बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान न किए जाने का अवमानना का दोषी भी पाया गया था। इधर 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की अपील के संबंध में उसकी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा था। पीठ का कहना है कि इससे पहले के रिकॉर्ड के अनुसार, समीक्षा याचिका पिछले तीन सालों से कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं थी।

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