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लोकसभा में पेश हुआ दिल्ली के अधिकारों का बिल, कल 2 अगस्त तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही

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लोकसभा में पेश हुआ दिल्ली के अधिकारों का बिल, कल 2 अगस्त तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही

लोकसभा में आज यानी मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली में अफसरों के तबादलों के अधिकारों से जुड़े अध्यादेश को पेश किया गया। इस बिल को लेकर संसद में खूब हंगामा हुआ। जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

इस बिल पर हंगामे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि दिल्ली राज्य को लेकर संसद कोई भी कानून ला सकती है। सारी आपत्ति राजनीतिक है। कृपया मुझे यह बिल लाने की अनुमति दें।

अमित शाह ने कहा कि ये विरोध राजनैतिक है, संवैधानिक आधार पर नहीं किया जा रहा. इस आधार पर इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था।

बता दें कि इस दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया। इसे अब राज्यसभा में पारित कराया जाएगा। इसके कानून बनने के बाद जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के नियम बदल जाएंगे।